Bhilai crime news: छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित जामुल थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत चार लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की, जिससे महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। वारदात राजीव नगर इलाके की है, और अब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के तहत जेल भेज दिया है।
🔴 क्या है मामला? (Bhilai crime news)
घटना (Bhilai crime) की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि पीड़िता असरफी देवी ने 2024 में जामुल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि राजीव नगर में रहने वाले अमरजीत, समरजीत, आकाश और विकास नामक युवक शराब पीकर गाली-गलौज कर रहे थे। मना करने पर उन्होंने असरफी देवी और उसके साथ मौजूद दोपहिया गर्भवती महिला सोनमती के साथ बुरी तरह मारपीट की।
🩺 गर्भस्थ शिशु की मौत की पुष्टि
पुलिस जांच में यह सामने आया कि सोनमती लगभग दो माह की गर्भवती थी। आरोपियों द्वारा पेट पर लात मारने से महिला को गंभीर चोटें आईं, और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। मेडिकल परीक्षण और डॉक्टर की रिपोर्ट में इसकी (Bhilai crime) पुष्टि होने के बाद धारा 316 (गर्भ में ही शिशु की हत्या) को शामिल करते हुए चारों आरोपियों पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
👮 गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई
गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं:
अमरजीत रजक उर्फ बैठा (55 वर्ष)
समरजीत रजक (35 वर्ष)
आकाश रजक (27 वर्ष)
विकास रजक (24 वर्ष)
ये सभी आरोपी राजीव नगर, छावनी क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इस कार्रवाई (Bhilai crime) में थाना प्रभारी राजेश मिश्रा, सउनि राजेश साहू, आरक्षक चेतमान गुरूंग और रत्नेश शुक्ला सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है।
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