Ola Uber new rules : ओला-उबर को पीक आवर्स में दोगुना किराया वसूलने की मंजूरी, ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो 10% जुर्माना

Umesh Sahu
Highlights
  • पीक आवर्स में अब कैब कंपनियां बेस किराए का दोगुना (2x) तक वसूल सकेंगी, पहले यह सीमा 1.5x थी।
  • ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद कैंसिल करता है, तो उस पर 10% जुर्माना (अधिकतम ₹100) लगेगा।
  • सभी ड्राइवरों के लिए ₹5 लाख तक का बीमा कवर अनिवार्य किया गया, सितंबर 2025 तक नए नियम लागू होंगे।

सितंबर तक लागू होगा नियम | Ola Uber new rules

Ola Uber new rules : नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ओला, उबर, रैपिडो जैसी एप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब ये कंपनियां पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना वसूल सकती हैं, जो पहले 1.5 गुना तक सीमित था। साथ ही, यदि कोई ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद कैंसिल करता है, तो उस पर 10% तक जुर्माना लगेगा। सरकार ने राज्यों से कहा है कि सितंबर 2025 तक ये नियम लागू कर दिए जाएं।

क्या हैं नए नियम?

  • पीक आवर्स में किराया दोगुना (2x) तक हो सकता है। जैसे अगर किसी शहर में बेस किराया 100 रुपए है, तो उस दौरान 200 रुपए तक वसूले जा सकते हैं।
  • पीक आवर्स आमतौर पर सुबह 8 से 11 और शाम 5 से 9 बजे तक होते हैं। बारिश, त्योहार या इवेंट्स के समय भी यह अवधि लागू हो सकती है।
  • नॉन-पीक आवर्स में न्यूनतम किराया बेस फेयर का 50% होगा। इससे ड्राइवरों की न्यूनतम आय सुनिश्चित होगी।
  • बेस किराया राज्य सरकारें तय करती हैं और यह वाहन, शहर और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। (Ola Uber new rules)

ड्राइवरों के लिए नए प्रावधान

यदि कोई ड्राइवर बुकिंग स्वीकार करने के बाद बिना ठोस वजह के राइड कैंसिल करता है, तो उस पर बेस फेयर का 10% जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अधिकतम 100 रुपए तक सीमित रहेगा। (Ola Uber new rules)

बीमा और सुरक्षा

  • नए नियमों के तहत सभी ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
  • सरकार का मानना है कि ये नियम उपभोक्ताओं और ड्राइवरों दोनों के हितों की रक्षा करेंगे और एप-बेस्ड टैक्सी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएंगे। (Ola Uber new rules)

यह भी पढ़ें :- NMC corruption : देशभर में मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाला, CBI ने 35 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR, मंत्रालय और NMC के अधिकारी भी नामजद

Share This Article
error: Content is protected !!