F&O trading restriction | Chhattisgarh
Chhattisgarh employees trading rules : छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए अपने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शेयर मार्केट और क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया है। अब इन गतिविधियों को “कदाचार” यानी Misconduct माना जाएगा।
यह फैसला 30 जून 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के धारा 19 में संशोधन करते हुए नया उप-नियम (5) जोड़ा गया है।
किन ट्रेडिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध है?
नए नियम के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित वित्तीय गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे:
- इंट्राडे ट्रेडिंग (Intraday Trading)
- बीटीएसटी – Buy Today, Sell Tomorrow (BTST)
- फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग
- क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग या निवेश (Cryptocurrency Trading/Investment)
क्या होगा नियम तोड़ने पर?
यदि कोई कर्मचारी इन गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसे सरकारी सेवा के अनुशासन उल्लंघन (Misconduct) का दोषी मानते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
Chhattisgarh सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य सेवा में पारदर्शिता, नैतिकता और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना है। महामारी के बाद ट्रेडिंग और क्रिप्टो निवेश में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ी थी, लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से वर्जित कर दी गई है।
इस निर्णय से राज्य के हजारों कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं, जो अतिरिक्त कमाई के लिए इन माध्यमों का सहारा ले रहे थे।
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